मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जनपद हरिद्वार मे नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 समय से 24 घण्टे पूर्व से अर्थात दिनांक 22 जनवरी 2025 से मतदान की समाप्ति तक हरिद्वार नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र की 08 किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 24 घण्टे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक बन्द रखा जाना है।
अतः जनपद हरिद्वार में नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष, एवं शान्तिपूर्वक मतदान के उद्देश्य से मैं, उमेश मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर, आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा जनपद हरिद्वार मे नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से 08 किमी0 की परिधि में आने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के सम्बन्धित आबकारी अनुज्ञापन यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानें आदि को दिनांक 22.01.2025 से मतदान की तिथि 23.01.2025 को मतदान समाप्ति तक बन्द रखने का आदेश देता हूँ। इस बन्दी की अवधि के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।

रिपोर्ट.. पंडित जुगनू शर्मा
लोकेशन.. मुजफ्फरनगर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *