*दिनांक- 19.05.2025* *डोंगरगढ़*:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग द्वारा थाना क्षेत्र के आदतन अपराधियों को जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के आदतन आरोपी नंदकुमार साहू पिता अशोक साहू उम्र- 35 साल निवासी बुधवारी पारा, वार्ड न0- 15, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0 जो लगातार वर्ष 2013 से मारपीट, आगजनी, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों संलिप्त रहा है। जिसके जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन तैयार कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महोदय के समक्ष प्रकरण पेश किया गया था। जिस पर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक- 16.05.2025 को अनावेदक के जिला बदर की प्रकरण की सुनवाई करते हुये म0प्र0/छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा- 3, 5 के तहत कार्यवाही करते जिला राजनांदगांव सहित सरहदी जिलों से हुये 03 माह के लिये हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के पालन में अनावेदक नंदकुमार साहू को आदेश की प्रति तामिल कराकर जिला से हट जाने हेतु हिदायत दिया गया है। थाना डोंगरगढ़ द्वारा क्षेत्र के अन्य 09 आदतन अपराधी जैसे- शराब कोचियों, सटोरियों, बदमाशों के जिला बदर हेतु प्रतिवेदन भेजी गई है जो जिला दण्डाधिकारी महोदय के समक्ष विचाराधीन है।

रिपोर्ट :- एन के सिन्हा

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