दिनांक- 11.01.2025
मोहाराप्रेस विज्ञप्ति
*आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता से बनाया शारीरिक संबंध*
प्रार्थी पुलिस चौकी मोहारा में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक बहन दिनांक 6.1.2024 को मोबाइल बनाने डोंगरगढ़ जा रही हूं करके गई है जो वापस घर नहीं आने पर आसपास व रिश्तेदारों में पता नहीं चलने पर दिनांक 08.01 .2024 को पुलिस चौकी मोहारा अप0क्र0- 08/2025 धारा- 137(2)बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के गंभीरता को देखते पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ जितेन्द्र वर्मा ,मोहारा प्रभारी निरीक्षक ढाल सिंह साहू के नेतृत्व में अपहता को दिनांक 09.01.2025 को जबलपुर से बरामद किया गया। अपहृता की महिला पुलिस अधिकारी से कथन करने पर आरोपी सागर मानिकपुरी उर्फ स्वरूपदास पिता भगवती मानिकपुरी उम्र 21 वर्ष निवासी सनडोंगरी थाना कबीर नगर जिला रायपुर के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताने से मामले में धारा 87,64(2)(ड) बीएनएस 4,6 पोक्सो एक्ट जोड़ गया। आरोपी का पता तलाश कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, निरीक्षक ढालसिंह साहू चौकी प्रभारी मोहारा, सहायक उप निरीक्षक महेंद्र यादव,प्रधान आरक्षक 214 महादेव साहू , आरक्षक ऋषि मानिकपुरी आरक्षक मनी ठाकुर का विशेष योगदान रहा।
रिपोर्ट : हरी ओम सिंह