देश के कारोबारी और उद्योगपतियों को बल्क में खरीदी करने पर अब हाई स्पीड डीजल 86.80 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। विधानसभा में संशोधित विधेयक पारित होने के बाद वाणिज्य कर विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की दर 24 फीसदी से घटाकर 17% किया गया है। हालांकि इस छूट का लाभ आम नागरिकों को नहीं, केवल बड़े उद्योगपतियों व कारोबारियों को मिलेगा।खास बात यह है कि यह डीजल पंपों से नहीं, बल्कि कंपनी से बल्क में खरीदना होगा, तभी यह लाभ कारोबारियों को मिल पाएगा। बता दें कि इस समय 24 फीसदी जीएसटी के साथ प्रदेश के पेट्रोल पंपों में हाई स्पीड डीजल लगभग 94-95 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। स्टेट जीएसटी द्वारा टैक्स 17 फीसदी किए जाने से अब डीजल 6.53 रुपए की कमी आने से लगभग 77.85 से 78.02 रुपए की दर से मिलेगा। वाणिज्य कर विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक केवल इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारियों को सस्ती दर पर डीजल मिल पाएगा।इसके अतिरिक्त, डीजल की छूट प्राप्त करने के लिए कारोबारियों को न्यूनतम 12 किलोलीटर डीजल खरीदना होगा और यह खरीद छत्तीसगढ़ के अंदर से ही करनी होगी। सिर्फ सरकारी तेल कंपनियों के अलावा नयारा एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदा जा सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्थानीय वाणिज्यिक कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह नियम 30 दिसंबर को लागू कर दिए गए हैं।

रिपोर्ट : राम नरेश सिंह

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