नैनीताल। सरोवर नगरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पुलिस कर्मी जगदीश नाथ गोस्वामी पर कोविड लोक डाउन के दौरान 376 का मुकदमा दर्ज किया गया था।

जिसके चलते आरोपी को जेल भेज दिया गया और साथ ही एसएसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया। उसके बाद आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में अपील की गई। जो कि लगातार केस चलता रहा ।
कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई।
जिस पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने बताया 24 मई 2020 का यह प्रकरण है। जो कि कोविड लोक डाउन के दौरान एक पुलिस कर्मी पर 376 का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसको उसी दिन जेल भेज दिया और निलंबित भी कर दिया गया। तब से निरंतर कोर्ट में केस चल रहा था। उसके बाद हाईकोर्ट अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया। जिसमें
बरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल खण्ड पीठ ने आरोपी को बरी करते हुए एसएसपी को निर्देशित किया कि जगदीश नाथ गोस्वामी को तुरंत नोकरी में बहाल किया जाये साथ ही उसका जो पैसा रुका हुआ है वह दिया जाये।

रिपोर्ट। ललित जोशी।
नैनीताल।

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