रायपुर 19 दिसंबर 2024 :- IPS ADG गुरजिंदर पाल सिंह को राज्य ने किया बहालः केंद्र से बहाली के बाद छत्तीसगढ़ गृह विभाग से आदेश जारी केंद्र सरकार के बाद अब एडीजी जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी बहाल कर दिया है। उन्हें फिर से स्थापित करने का आदेश गुरुवार को गृह विभाग की ओर से जारी किया गया।उल्लेखनीय है कि जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में कार्रवाई पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। उनकी बहाली 20 जुलाई 2023 की तारीख से सभी सेवा लाभ देते हुए बहाली किया गया है।1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने के आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीपी सिंह को बहाल करने के 10 दिसंबर को आदेश दिए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को जीपी सिंह की बहाली का आदेश जारी किया था। अब छत्तीसगढ़ शासन ने जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया है। देखें आदेश…

गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के आईपीएस हैं। 20 जुलाई 2023 को उन्हें दी गई अनिवार्य सेवा निवृत्ति को निरस्त कर सभी परिणामी लाभों के साथ उन्हें बहाल करने का आदेश जारी किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग में गुरजिंदर पाल सिंह को 20 जुलाई 2023 से समस्त लाभों के साथ सेवा में बहाली की गई है। गृह विभाग के सचिव हिमाशिखर गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए हैं।

रिपोर्ट : राम नरेश सिंह

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