दरअसल मामला गत 22 मई 2009 का था, थाना सिविल लाइन के इंडस्ट्रीयल इलाके मे एक केमिकल फैक्ट्री के मालिक दिनेश गोयल की हत्या कर लूट के मामले में आरोपी वसीम,ताहिर, शाहिद गुलफाम, शहरयाब व आस मोहम्मद को सबूत के अभाव में बरी करदिया मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एक, गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई आरोपियों की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने पैरा वी की कोट ने शस्त्र अधिनियम मे आरोपी आस मोहम्मद को दोषी मानते हुए दो साल की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी आस मोहम्मद से पिस्टल बरामद हुआ था।
