*डोंगरगढ़, 18 सितम्बर 2025-* थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही का परिणाम अब सामने आया है। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ़ ने आबकारी एक्ट के गंभीर मामले में पाँच आरोपियों को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000-₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। *मामला क्या है?* दिनांक 28 जनवरी 2025 को थाना डोंगरगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मध्यप्रदेश से भारी मात्रा में अवैध शराब तस्करी कर डोंगरगढ़ लाया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने ग्राम कुम्हड़ाटोला मार्ग, गोविन्द वर्मा बोर प्लांट के पास नाकाबंदी की।जाँच के दौरान पुलिस नेयौधा डीआई वाहन (सीजी 08 एबी 4380) एवंविस्टा कार (सीजी 07 एमबी 2256)से कुल 45 पेटी (405 बल्क लीटर) शराब बरामद की। जब्त शराब की अनुमानित कीमत ₹2,36,250/- आँकी गई, वहीं वाहन एवं मोबाइल सहित कुल जब्ती ₹14,62,250/- रही। पकड़े गए आरोपी:1. राजेश तागड़े पिता चिंतामन तागड़े (भिलाई, दुर्ग)2. ईश्वर साहू पिता हरकदास साहू (अछोली, डोंगरगढ़)3. रौनक ताम्रकर पिता प्रमोद ताम्रकर (दुर्ग)4. सोहेब मिर्जा पिता जलाउद्दीन सिद्दकी (दुर्ग)5. ऋषिकेश पिता प्रकाश हटिले (उरला, दुर्ग)इन सभी पर धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 2015 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी सउनि तुलाराम बांक थाना डोंगरगढ़ रहे।⚖️ न्यायालय का फैसला:दिनांक 12 सितम्बर 2025 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ़ द्वारा सभी पाँच आरोपियों को दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कठोर कारावास, साथ ही ₹25,000 का अर्थदंड एवं अदायगी न करने की स्थिति में 30 दिन की अतिरिक्त कारावासीय सजा सुनाई गई।

रिपोर्ट – एन के सिन्हा

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