ट्रैफिक नियम उल्लंघन के ई-चालान पर जीएसटी वसूले जाने की शिकायतें मिली थीं।

सूरत शहर ई-चालान विभाग ने इस मामले में जानकारी दी।

जिन वाहन चालकों को ई-चालान जारी किए गए हैं,
वे केवल सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाइट से ही ई-चालान का समन शुल्क जमा करें।

ई-चालान भरने के लिए echallan.parivahan.gov.in और vcourt.gov.in का उपयोग करें।

कई मामलों में वाहन चालक एजेंट या अन्य थर्ड पार्टी एप्लिकेशन से ई-चालान भरते हैं,
जिससे उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है।

News by :
Mayank agarwal
Gujrat State Head

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