
गोंदिया: महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और जिले में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी. उक्त चुनाव को स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्ति का समय घोषित होने के 48 घंटे के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने तथा अभ्यावेदन की धारा 135 (सी) के तहत प्रावधान किया गया है. लोक अधिनियम, 1951. तदनुसार, कलेक्टर प्रजीत नायर ने महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 142 (1), महाराष्ट्र देशी शराब नियम, 1973 के नियम 26 (सी) (1) और बॉम्बे के नियम 9 ए (2) (सी) (1) के प्रावधानों के तहत विदेशी मदिरा नियम, 1969 गोंदिया जिले में थोक एवं खुदरा देशी/विदेशी मदिरा विक्रय के लाइसेंस बंद करने का आदेश पारित किया गया है। तदनुसार, 18 नवंबर 2024 को अर्जुनी मोरगांव और आमगांव विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले दोपहर 3 बजे से और गोंदिया और तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे से मतदान होगा। 19 नवंबर 2024 संपूर्ण गोंदिया जिले में मतदान से पहले का पूरा दिन। 20 नवंबर 2024 संपूर्ण गोंदिया जिले में मतदान का पूरा दिन। मतगणना के दिन 23 नवंबर 2024 को मतगणना समाप्त होने तक संपूर्ण गोंदिया जिले में शराब की बिक्री बंद रहे। उक्त आदेश का उल्लंघन कर शराब बेचते पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
रिपोर्ट : जुबेर शेख