
*रायपुर* **दिनांक:** *24 जून 2025*राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों पर अभी तक HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगी है, उन पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है।HSRP प्लेट्स को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन पहले ही लागू हो चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन अब तक इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं।*क्या है HSRP?*हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष किस्म की नंबर प्लेट होती है, जिसमें यूनिक कोड, होलोग्राम और क्यूआर कोड होता है। इससे नंबर प्लेट की नक़ल नहीं की जा सकती और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है।**परिवहन विभाग की अपील**परिवहन अधिकारियों ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगवाएं। इसके लिए अधिकृत डीलर और ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर नंबर प्लेट प्राप्त की जा सकती है।**कार्रवाई की तैयारी पूरी**ट्रैफिक पुलिस और परिवहन निरीक्षकों की टीम अब शहर और गांवों में अभियान चलाएगी। बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर चालान की कार्रवाई की जाएगी।**जुर्माना और सज़ा:**बिना HSRP नंबर प्लेट पाए जाने पर ₹500 से ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्ती की कार्रवाई भी संभव है।* वाहन मालिक निर्धारित समय के भीतर अपने वाहन में HSRP प्लेट लगवा लें, अन्यथा उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
रिपोर्ट:- एन के सिन्हा
