गुरुवार दिनांक 06.03.2025छुरिया – 01 मार्च 2025 से शिक्षा का अधिकार RTE पोर्टल में छात्र पंजीयन शुरू किया गया था जिसमें पोर्टल में शुरुवात से की कुछ तकनिकी समस्या का सामना करना पड़ रहा था जिसमे फॉर्म भरने के दौरान स्कूल चयन करने का विकल्प नहीं आ रहा था। 03 मार्च से पोर्टल में छात्र पंजीयन को पूर्णतः बंद कर दिया गया है जिससे छात्र छात्राओं के पालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत सभी गैर – अनुदान प्राप्त और गैर – अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वी तक नि:शुल्क चयनित स्कूल मे अध्ययन कर सकते है। अब तक छत्तीसगढ़ मे लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है। क्योकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसका मुख्य उदेश्य समाज मे सभी वर्ग के लोगो के मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना, और सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभाव को हटाया जा सके। चूंकि पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है तो जल्द ही पोर्टल में सुधार किया जाये जिससे बच्चों के पंजीयन में आसानी हो और पालकों भटकना न पड़े।

रिपोर्ट – दुर्गेश कुमार दुबे

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