ग्राम फतेहपुर शमसोई ।निवासी लक्ष्मी देवी के पति ने प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक मझोला में एक बचत खाता खोला था जिस पर उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 20 रु वार्षिक प्रीमियम अदाकार बीमा पॉलिसी ले रखी थी अरविंद कुमार की मृत्यु एक मोटरसाइकिल से जाते समय दुर्घटना में 12 /11 /2023 को हो गई थी जिसकी नियमन साहब थाना बहजोई में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा बिमा प्राप्त करने के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई और बैंक के द्वारा बीमा कंपनी को भेजा गया तो बीमा कंपनी ने निर्धारित अवधि के बाद बीमा क्लेम प्रस्तुत करने की बात कह कर बीमा धनराशि देने से इंकार कर दिया तब उनकी ओर से उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में परिवाद प्रस्तुत किया गया आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी दोनों को तलब किया तो बैंक द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा दिनांक 27/10/2025 को क्लेम फॉर्म भरवा कर दिनांक 29/10/2025 को बीमा कंपनी को भेजा था बीमा कंपनी ने बताया कि बीमा धारक की मृत्यु होने के बाद निर्धारित अवधि 30 दिनों से अधिक का समय निकल जाने के बाद क्लेम फॉर्म भेजा है ।जिसका विरोध अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय द्वारा किया गया और आयोग को बताया गया कि जो 30 दिनों की समय सीमा बतायी है वो बीमा अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और अपना आदेश देते हुए कहा कि बीमा कंपनी दी ओरियंटल इंश्योरेश परिवादिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी को बीमा धनराशि मुबलिग 200000/ (दो लाख) रुपए उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित अदा किया जाए इसके अलावा विपक्षी परिवादीनी को मुबलिग 40000/( चालीस हजार) रुपये मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि के मद में तथा ₹5000 वाद व्यय के मद में भी अदा करेगी।
नियत अवधि में धनराशि न अदा किए जाने की दशा में ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होगी।

रिपोर्ट। उमेश गुप्ता

लोकेशन। संभल

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