शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गैना वाड्रफनगर के प्रधानपाठक आर.एन.कोल के द्वारा विद्यालय के उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर संस्था से चले जाने एवं संस्था से जाने के बाद गांव/घरों में शराब का सेवन कर घुमने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना प्रथम दृष्टया सही पाया गया। कोल के द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती गई। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3, नियम-7, नियम-23 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग के द्वारा प्रधानपाठक आर.एन. कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक कोल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

रिपोर्ट : विकास कुमार यादव

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