13 दिसंबर 2024

सड़क अर्जुनी(गोंदिया) : माननीय. बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देश के तहत, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, तालुका कानूनी सेवा समिति सड़क अर्जुनी और वकील संघ ने 14 दिसंबर को सड़क अर्जुनी कोर्ट में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित मामलों के शीघ्र निपटान और पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का एक बहुत ही प्रभावी साधन है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में नागरिक दावों, समझौता योग्य आपराधिक मामलों, पारिवारिक उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की जांच की जाती है। बाउंस मामले, बैंक ऋण वसूली मामले, और पूर्व प्रवेश मामलों में, बिजली कर, जल कर, बिजली बिल के भुगतान, वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले मामले, राजस्व मामले आदि सारांश अपराधों में अपराध स्वीकार होने पर न्यूनतम दंड के साथ त्वरित गति से मामलों का निपटारा करने के लिए सड़क अर्जुनी न्यायालय में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती और अदालती फीस नहीं ली जाती। अत: अधिक से अधिक नागरिक 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठायें तथा अपना कीमती समय एवं धन बचायें, अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोदिया अथवा सड़क अर्जुनी स्थित तालुका विधिक सेवा समिति से सम्पर्क करें। अर्जुनी अपील न्यायाधीश डाॅ. विक्रम सं. आव्हाड ने किया है.

रिपोर्टर: जुबैर शेख

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