मुंगेली निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार ने आज मनियारी सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि निर्वाचन से छूट गए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी।कलेक्टर ने जानकारी दी कि अप्रविष्ट (Un-enrolled) मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। पहली बार नाम जुड़वाने वाले मतदाता एआरओ के माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। वर्ष 2003 की निर्वाचक सूची के आधार पर भी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भरा जा सकता है।उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 61,723 मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो लगभग 3.30 प्रतिशत मृत्यु दर को दर्शाता है। मृत्यु अथवा स्थानांतरण (ड्राफ्ट/शिफ्ट) के मामलों में फॉर्म-8 का उपयोग किया जा रहा है।C कैटेगरी के अंतर्गत 3,917 प्रकरण पाए गए हैं, जिनमें एआरओ द्वारा या उनके माध्यम से 1987 के पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसे 7 दिवस के भीतर जमा करना होगा।कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बीएलओ के माध्यम से दोहरी प्रविष्टि (डुप्लीकेट एंट्री) को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 1.1.2026 को अयोग्य श्रेणी में आता है अथवा नागरिकता से संबंधित मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।लोरमी विधानसभा क्षेत्र में 5 नोटिस जारी किए गए हैं। यहां 13 प्रकार के वैध दस्तावेजों के आधार पर ईपीएल/सी कैटेगरी के मतदाताओं को फॉर्म-8 के जरिए जोड़ा जा रहा है। जिले में अब तक 34,911 मतदाताओं का शिफ्टिंग किया गया है, जिनमें से 3,359 शिफ्टिंग लोरमी क्षेत्र में हुई है।कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि मुंगेली जिले में अब तक लगभग 85,000 मतदाताओं से संबंधित कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आगामी चुनावों से पहले जिला प्रशासन, तहसीलदार, नगर पालिकाओं एवं निर्वाचन अमले के समन्वय से सभी शेष कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएंगे।इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला बन गया है, जिसने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की है।

रिपोर्ट : उमेश दिवाकर

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