मनीषा गुलाटी ने वर्ष 2025 में अपना बयान दर्ज कराया था और कहा था कि अगर इस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. 

बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह को राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी राहत मिली है. मोहाली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने हनी सिंह के मखना गाने में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर किए गए FIR को भी रद्द कर दिया है. इस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है. 

आपको बता दें कि 2018 में पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने यो यो हनी सिंह के गाने ‘मखना’ में इस्तेमाल किए गए शब्दों को सच साबित करते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई थी. मनीषा गुलाटी ने वर्ष 2025 में अपना बयान दर्ज कराया था और कहा था कि अगर इस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. 

अदालत ने जारी किया आदेश

इस मामले की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमित को देखते हुए FIR रद्द करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब हनी सिंह के खिलाफ चल रहा ये मामला आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है.  

2019 में दर्ज की गई थी FIR 

इस मामले को लेकर 2019 में FIR दर्ज कराया गया था. इस मामले के सामने आने के बाद इस गाने के बोल को लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई थी. पंजाब महिला आयोग ने इस गाने के बोलों पर आपत्तिजनक सामग्री का हवाला देते हुए, इस गाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी. 

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