मेरठ, दिनांक 8 अगस्त 2025।
मेरठ नगर के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहा छिप्पी टैंक (आर.जी. कॉलेज रोड) पर स्थित तान्या ऑटोमोबाइल्स (मारुति सुजुकी नेक्सा) शोरूम के स्वामी विवेक गर्ग और हर्ष गर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य सरकार की नजूल भूमि एवं नगर निगम की सार्वजनिक सड़क की भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

यह निर्माण न केवल नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973, नगर निगम अधिनियम, और उत्तर प्रदेश शासन के नजूल भूमि संबंधी शासनादेशों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह धोखाधड़ी कर सरकारी संपत्ति हड़पने और शासन को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि पहुँचाने का संगठित प्रयास है।

प्रमाण और आधिकारिक दस्तावेज़
1. अमर उजाला (01 जुलाई 2025) में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तान्या ऑटोमोबाइल्स का शोरूम गाटा संख्या 377 एवं 379 पर निर्मित है, जो नगर निगम एवं राजस्व अभिलेखों में सरकारी (नजूल) भूमि दर्ज है।
2. मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) के नोटिस संख्या 94/025 D-1 दिनांक 30.06.2025 में यह स्पष्ट कहा गया है कि बेसमेंट, भू-तल, प्रथम और द्वितीय तल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण किया गया है, जो धारा 26 एवं 27 के उल्लंघन में आता है।
3. जिलाधिकारी मेरठ श्री अनिल ढींगरा का सार्वजनिक बयान (अमर उजाला, 01.07.2025) –

“यदि भूमि सरकारी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। बिना स्वीकृति के निर्माण नहीं किया जा सकता।”

उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट आदेश
• GO संख्या 641/9-A-3-2019-146नजूल/2019 दिनांक 01.03.2019 और
• GO संख्या 1261/9-A-3-2021-90नजूल/2021 दिनांक 15.07.2021
के अनुसार नजूल भूमि पर बिना अनुमति कोई भी निर्माण, विक्रय या पट्टा पूर्णतः अवैध व शून्य है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई निर्णयों में भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण को गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए FIR व ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।

नगर आयुक्त को 8 अगस्त 2025 को ज्ञापन सौंपा गया

दिनांक 8 अगस्त 2025 को राम कुमार शर्मा, अधिवक्ता एवं पूर्व महामंत्री, मेरठ जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त महोदय से भेंट कर इस गंभीर प्रकरण की लिखित शिकायत प्रस्तुत की।
शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि—
• तान्या ऑटोमोबाइल्स के स्वामी नगर निगम की सार्वजनिक सड़क पर पक्का निर्माण कर रहे हैं।
• यह अतिक्रमण जनहित के लिए गंभीर खतरा है और इसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है।

नगर आयुक्त महोदय ने तत्काल प्रभाव से—
1. उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया।
2. सड़क पर चल रहे निर्माण को तुरंत रोकने के आदेश पारित किए।
3. समयबद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

ज्ञापन के समय बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति

ज्ञापन सौंपने के अवसर पर बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी नागरिक, व्यापारी एवं समाजसेवी उपस्थित थे, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सभासद श्री संदीप रेवड़ी, अधिवक्ता रवि कुमार, नवीन अरोड़ा (हरमानी होटल), विपुल सिंघल (सेवन अलेवन), पंकज जॉली सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल थे।

जनहित की अपील

नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन से जनसामान्य की अपेक्षा है कि वे—
1. सार्वजनिक सड़क एवं नजूल भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाएं।
2. दोषियों के विरुद्ध धारा 447, 420, 468, 471, 120B IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज करें।
3. अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज कराएं।

प्रेषक:
राम कुमार शर्मा
अधिवक्ता
पूर्व महामंत्री, मेरठ जिला बार एसोसिएशन
F 25, CMC कॉम्प्लेक्स, आर.जी. इंटर कॉलेज रोड, छिप्पी टैंक, मेरठ
मो.: 9837099092

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