दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद सिविक एजेंसी पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की है
दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी बगैर वेतन कई साल से यहां काम कर रहे है हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की है हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और लाइब्रेरी सचिव के खिलाफ अवमानना कारवाई को पुनः शुरू करने को कहा है
जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त उपायुक्त की और से 18 दिसंबर 2024 को दिए गए आश्वासन का पालन नही करनें पर कड़ी आपत्ति जताई है बेंच ने कहा कि निगम के अधिकारी अपने ही बयानों पर खरे नहीं उतरे हैं निगम के अतिरिक्त उपायुक्त आश्वासन देकर गए थे वह 3 साल से बगैर वेतन के काम कर रहे थे हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के सभी कर्मचारियों का 31 मार्च 2025 तक का वेतन और अन्य भत्ते जारी कर दिए जाएंगे लेकिन जून 2025 आने पर भी कर्मचारियों को उनके वेतन नही दिया गया
निगम का दावा 12 करोड़ स्वीकृत 2 करोड़ जारी किए गए
इस मामले मे एमसीडी की और से स्थायी वकील तुषार सानू ने बताया कि 11,93 करोड़ रुपए की राशि वेतन के लिए स्वीकृत की गई है जिसमें 2 करोड़ रुपए लाइब्रेरी सचिव को जारी किए जा चुके है लेकिन याचिकाकर्ता के वकील अनुज अग्रवाल ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन 31 मार्च 2023 तक का वेतन मिला है और अब भी दो साल तीन महीने की राशि बकाया है अदालत के सख्त रुख के बाद अब सबकी निगाहें 14 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हुई है

दिल्ली रिपोर्टर नरेश शर्मा की रिपोर्ट:

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