भोपाल जेल के पूर्व डीआईजी दिवंगत उमेश कुमार गांधी के खिलाफ कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की है। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है, जिसमें डीआईजी उमेश कुमार गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर यह कार्रवाई की गई हैअटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत 4.68 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों जैसे सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बैंक जमा, आभूषण, बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड्स और ‘किसान विकास पत्र’ जैसी चालू संपत्तियां भी शामिल हैं।यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला मध्य प्रदेश लोकायुक्त (विशेष पुलिस स्थापना) द्वारा गांधी, उनकी पत्नी अर्चना गांधी और सीहोर जिला जेल के पूर्व गार्ड अजय कुमार गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी और दो चार्जशीटों में दर्ज किया गया था। गांधी पर 5.13 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति जमा करने” का आरोप है।

रिपोर्ट : एन के सिन्हा

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