खतौली – उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद खतौली में नामित सभासदों की सूची जारी कर दी गई है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन सदस्यों को नामित किया गया है। यह आदेश 14 मार्च 2026 को लखनऊ से जारी किया गया।
जारी सूची के अनुसार नगर पालिका परिषद खतौली के लिए पांच सभासदों को नामित किया गया है। अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन खतौली के नगर अध्यक्ष अभिषेक गोयल एडवोकेट ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेतृत्व द्वारा नामित सभासद बनाने के लिए शासन को भेजी गई सूची में खतौली के वैश्य समाज को पूरी तरह अनदेखा किया गया है। नामित पांच सभासदों में कोई भी वैश्य समाज से नहीं है जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक गोयल का कहना है कि वैश्य समाज सदैव भाजपा का मूल वोटर रहा है जिसने कभी भी अन्य दलों को वोट नहीं किया परंतु वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा वैश्य समाज को दरी बिछाने वाले पद ही मिलते हैं। भाजपा को वैश्य समाज से सिर्फ़ वोट और चंदा चाहिए, प्रतिनिधित्व नहीं। भाजपा में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश तक के नेतृत्व की दौड़ में वैश्य समाज का नाम योजनाबद्ध तरीके से बाहर रखा जाता है। अभिषेक गोयल ने कहां यह चिंता का विषय है कि व्यापार और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद वैश्य समाज को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वैसी नेतृत्व भागीदारी नहीं मिल रही है जैसी पहले मिलती थी । नगर अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने भाजपा नेतृत्व और सरकार से मांग है कि राष्ट्र निर्माण में वैश्य समाज के योगदान के अनुपात में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि नीति निर्धारण में उनकी अहम भूमिका बनी रहे।

रिपोर्ट. पंडित जुगनू शर्मा
लोकेशन.. खतौली
